Pan-Aadhar Card Linking: अपना पैन-आधार कार्ड तुरंत लिंक करें, नहीं तो चुकाना होगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना
Pan-Aadhar Card Linking: भारत सरकार ने कर प्रणाली को बेहतर बनाने और काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार (भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, अभी भी बहुत से लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। आज के डिजिटल युग में सरकार द्वारा विभिन्न दस्तावेजों को एक-दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना एक अहम कदम है. यह प्रक्रिया न केवल वित्तीय लेनदेन को आसान बनाती है बल्कि कर चोरी को रोकने में भी मदद करती है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो यह जल्द ही एक बड़ी समस्या बन सकती है। Pan-Aadhar Card Linking की समयसीमा खत्म होने के बाद पैन कार्ड बंद हो जाएगा और बैंकिंग लेनदेन जैसी कई जरूरी सेवाएं बंद हो सकती हैं। साथ ही आयकर विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है.
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Pan-Aadhar Card Linking प्रक्रिया क्या है?
Pan-Aadhar Card Linking करना एक काफ़ी सरल प्रक्रिया है जिसमें आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। यह प्रक्रिया आपकी पहचान सत्यापित करने में मदद करती है और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाती है। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है।
यह आपकी वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने में आपकी सहायता करता है। जबकि आधार कार्ड एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी की जाती है।
पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?
- कर चोरी को रोकना: Pan-Aadhar Card Linking का मुख्य उद्देश्य कर चोरी और काले धन पर रोक लगाना है। कई लोग एक से अधिक पैन कार्ड का उपयोग करके गलत तरीके से कर लाभ प्राप्त करते हैं या कर देने से बचते हैं।
- प्रामाणिक पहचान: Pan-Aadhar Card Linking से यह सुनिश्चित होता है कि एक व्यक्ति की एक ही पहचान है। इससे फर्जी पहचान और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
- आयकर रिटर्न दाखिल करना: पैन-आधार लिंक किए बिना अब आयकर रिटर्न दाखिल करना भी संभव नहीं है। इसलिए, रिटर्न दाखिल करने और आयकर संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के लिए Pan-Aadhar Card Linking अनिवार्य है।
- सरकारी लाभ: सरकार द्वारा प्रदान किए गए कई लाभों का लाभ उठाने के लिए Pan-Aadhar Card Linking बहुत जरूरी है, जैसे कि सब्सिडी और अन्य सरकारी वित्तीय योजनाएं।
Pan-Aadhar Card Linking नहीं करने पर जुर्माना
भारतीय आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि Pan-Aadhar Card Linking की अंतिम तारीख के बाद भी जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। यह दंड कुछ इस प्रकार है –
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H: अगर आपने निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। धारा 234H के तहत ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अमान्य पैन: अगर आपने पैन और आधार को समय पर लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन अमान्य हो सकता है। अमान्य पैन का मतलब है कि आप कोई वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे जिसमें पैन की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक खाता खोलना, बड़ी रकम का लेन-देन, आयकर रिटर्न दाखिल करना आदि।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई: Pan-Aadhar Card Linking न होने पर आप आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे, और इस पर भी आपको अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन और आधार कार्ड लिंक कैसे करें?
पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अब एक काफ़ी आसान प्रक्रिया है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा:
- इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और “लिंक आधार” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
- पैन के मुताबिक आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग की जानकारी पहले से ही दर्ज होगी। इसे अपने आधार कार्ड की जानकारी से मिला लें.
- अब आधार-पैन कार्ड लिंकिंग शुल्क 1000 रुपये का भुगतान करें और आगे बढ़ें।
- अब आपको एक पॉप-अप संदेश द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
Pan-Aadhar Card Linking की समयसीमा
आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके आधार पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अब आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका पैन कार्ड बंद होने पर आप सभी तरह की बैंकिंग लेनदेन सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
किन लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट है?
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के अनुसार, जिन उपयोगकर्ताओं को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है और उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके लिए Pan-Aadhar Card Linking अनिवार्य है। हालाँकि, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है:
- असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी: इन राज्यों के निवासियों के लिए Pan-Aadhar Card Linking अनिवार्य नहीं है।
- अनिवासी भारतीय (NRI): Non-Resident Indians के लिए Pan-Aadhar Card Linking की अनिवार्यता नहीं है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक: पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को Pan-Aadhar Card Linking से छूट मिली हुई है।
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FAQs
क्या पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है?
हाँ, भारतीय आयकर विभाग के निर्देशानुसार, पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यह वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जा रहा है।
जुर्माने की राशि कितनी होगी?
पैन को आधार से लिंक न करने पर जुर्माने की अधिकतम राशि ₹10,000 तक हो सकती है। यह जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत लगाया जा सकता है।
क्या पैन निष्क्रिय होने पर मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ?
नहीं, अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप इसे कर रिटर्न फाइल करने, बैंक खाता खोलने, या कोई अन्य वित्तीय कार्य करने में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।